कलेक्टर्स को सौंपे नियुक्ति के अधिकार  
 कलेक्टर्स को सौंपे नियुक्ति के अधिकार

 



 भोपाल : प्रदेश में कोविद-19 महामारी से निपटने के लिये तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार 'अपॉइन्टमेंट हेल्थ ऑफिसर इन इमरजेंसी' की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के अधिकार का प्रयोग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कलेक्टर के अनुमोदन से कर सकेंगे।
जिला स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार स्टाफ नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ/चिकित्सक आदि को अस्थायी रूप से तीन माह के लिये नियोजित किया जा सकेगा। शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में ओपीडी पंजीयन आदि व्यवस्था प्रतिबंधित किये जाने से मुक्त हुए स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्थायी रूप नियोजित किया जा सकेगा।